इमरजेंसी है, PF अकाउंट से तीन दिन में मिलेंगे एक लाख रुपये, जानिए EPFO ने क्या नया किया है
अगर आपको किसी तरह की इमरजेंसी (emergency) आन पड़ी है, और पैसे चाहिए तो आप अपने PF अकाउंट को याद करते हैं। वैसे PF से पैसा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कभी-कभी एडवांस निकालने में देरी हो जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। EPFO ने ऑटो क्लेम सॉल्यूशन शुरू किया है। जिसमें ऑटोमैटिक (PF auto mode settlement) तरीके से क्लेम को सेटल कर दिया जाएगा।
तीन दिन में मिलेंगे एक लाख रुपये
ईपीएफओ (EPFO) ने ऑटो मोड के जरिए सेटलमेंट की प्रोसेस साल 2020 में शुरू कर दी थी, लेकिन तब सिर्फ बीमारी के समय में ही पैसा निकाल सकते थे। पर अब शिक्षा (Education), शादी (Marraige) और घर (Housing) खरीदने के लिए भी पैसा निकाला जा सकेगा। और अगर शादी वाला केस है तो आप बहन या भाई की शादी के लिए भी एडवांस फंड निकाल सकते हैं। ईपीएफओ ने ऑटो मोड के जरिए क्लेम सेटलमेंट की राशि को भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है। हालांकि एडवांस फंड निकालने के लिए कुछ शर्ते भी तय की गई हैं।
जानते हैं क्या है शर्तें
: अगर आप बीमारी के कारण ईपीएफओ का एडवांस क्लेम करना चाहते हैं तो इसमें कोई समय सीमा तय नहीं की गई है
: नियमों के मुताबिक आप बीमारी के लिए 6 महीने की बेसिक सैलरी और DA या कर्मचारी के योगदान पर मिलने वाले ब्याज जो भी कम हो उसे निकाल सकते हैं।
: मेडिकल खर्च के लिए एडवांस क्लेम करने की स्थिति में आपको डॉक्टर या कंपनी द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
: घर या शादी खर्च के लिए एडवांस क्लेम करना चाहते हैं तो आपको कम से कम ईपीएफओ मेंबर बने 7 साल से अधिक का वक्त पूरा होना जरूरी है।
: दोनों के लिए एडवांस क्लेम करने पर आप जमा राशि पर मिले ब्याज की 50 फीसदी अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं।
: शादी के खर्च के लिए निकाले गए पैसों को आप सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं।
: घर खरीदने और रिनोवेशन के लिए ईपीएफ से एडवांस क्लेम कर सकते हैं।
: घर खरीदने के लिए एडवांस क्लेम करने के लिए आपको कम से कम 5 वर्ष बतौर ईपीएफ मेंबर पूरा करना आवश्यक है।
: घर खरीदने के लिए आप 24 महीने की बेसिक सैलरी और डीए और रिनोवेशन के लिए 36 महीने की बेसिक सैलरी और डीए क्लेम कर सकते हैं।
एडवांस क्लेम के लिए ये करना होगा
: ईपीएफओ विड्रॉल के लिए आपको फॉर्म 31 ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा।
: इसके लिए ईपीएफओ के पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा. इसके लिए UAN और पासवर्ड जरूरी है।
: ऑनलाइन सर्विसेज में क्लेम सेक्शन को सेलेक्ट करना होगा।
: फिर उस कारण के बारे में बताना होगा, जिस वजह से आप पैसा निकालाना चाहते हैं।
: बैंक अकाउंट को वेरिफाई करके बैंक अकाउंट के चेक की एक कॉपी या पासबुक अपलोड करनी होगी।