हेल्थ इन्श्योरेंस: 1 घंटे में कैशलेस ट्रीटमेंट, 3 घंटे में डिस्चार्ज, जानें IRDAI का मास्टर सर्कुलर
Health insurance claim rule: मेडिकल इन्श्योरेन्स क्लेम अप्रूवल को लेकर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने मास्टर सर्कुलर जारी किया है। जिसके अनुआर किसी भी मामले में पॉलिसी धारक को डिस्चार्ज के लिए अस्पताल में इंतजार नहीं करवाया जा सकता। कंपनियों को हर हाल में 3 घंटे के अंदर मंजूरी देनी होगी। यदि इससे ज्यादा देरी होती है तो अतिरिक्त खर्च का भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा।
इसके साथ ही कैशलेस ट्रीटमेंट को लेकर भी 1 घंटे के अंदर फैसला लेना होगा। मतलब जैसे ही कोई मर्जी भर्ती होता है और अस्पताल कंपनी को इन्फॉर्म करता ही तो कोई टालमटोली नहीं चलेगी। हालांकि दोनों टाइमलाइन सिर्फ कैशलेस क्लेम सेटलमेंट के लिए ही लागू होगी। नगद भुगतान या आंशिक भुगतान के केस में ये नियम लागू नहीं होगा। इसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस से 55 अलग-अलग सर्कुलर को भी निरस्त करते हुए पॉलिसी होल्डर को मिलने वाले सभी अधिकारों को एक जगह पर लाया गया है।
मृत्यु की स्थिति में भी बीमा कंपनी को जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई पूरी करके क्लेम सेटलमेंट करना होगा ताकि परिजनों को शव तुरंत मिल सके। IRDAI ने इन नियमों के पालन के लिए बीमा कंपनियों को 31 जुलाई, 2024 की डेडलाइन दी है। इसके साथ बीमा कंपनियों को हॉस्पिटल के अंदर भी हेल्प डेस्क बनाने के लिए कहा गया है।