उत्तराखंड

खास खबर: ओबीसी सूची में शामिल युवाओं को मिलेगा इडब्लूएस का लाभ, शासनादेश जारी

Uttrakhand की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची में शामिल युवाओं के लिए बढ़ी खबर है। सरकार ने ओबीसी सूची में शामिल युवाओं को केंद्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए तय आरक्षण (RESERVATION) का लाभ देने का फैसला किया है, लेकिन लाभ के पात्र राज्य की ओबीसी सूची में शामिल वही लोग होंगे जो केंद्र की ओबीसी सूची में नहीं हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

प्रदेश में सरकार ने स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर ओबीसी सूची बनाई है। देश के हर राज्य में ओबीसी का अपना पैमाना है, जिस आधार पर उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। केवल एक ही आरक्षण अनुमन्य होने के कारण राज्य की ओबीसी सूची में शामिल व्यक्तियों का इडब्लूएस प्रमाण पत्र नहीं बनता है।

इसका नुकसान यह हो रहा था कि राज्य की ओबीसी सूची में शामिल ऐसे गरीब व्यक्ति जो केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में शामिल नहीं हैं, वे केंद्रीय सेवाओं में इडब्लूएस कोटे से सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों ने यह विषय मुख्यमंत्री के सामने रखा था। मुख्यमंत्री ने इस सम्बंध में शासन को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए।

इस क्रम में अपर मुख्य सचिव कार्मिक आनंद बर्द्धन ने राज्य की ओबीसी सूची में शामिल ऐसे व्यक्ति जो केंद्र सरकार की ओबीसी की सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें केंद्रीय सेवाओं में इडब्लूएस आरक्षण का लाभ देने के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश जारी किए हैं।
इसके लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप भी बनाया गया है। सभी जिलाें व विभागाध्यक्षों को इसके अनुसार ही प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

 

 

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