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31 मार्च तक पूरे कर लेना ये जरूरी काम, 1 अप्रैल से होंगे नए बदलाव, जान लें किस बड़े बदलाव से आपके बजट पर हो सकता है असर…

एक अप्रैल 2024 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। टैक्स बचाने के लिए निवेश करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। नए फाइनेंशियल ईयर में बचत खातों, पीएफ़ और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। जानें इन बदलाव से कैसे आपके बजट पर असर पड़ सकता है।

अगर आपने भी टैक्स बचाने के लिए अब तक इन्वेस्टमेंट नही किया है तो जल्दी करें। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आप अपनी कुल इनकम से 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर टैक्स में छूट पा सकते हैं।

कुछ धर्मार्थ ट्रस्टों को दिए गए दान पर धारा 80जी के तहत दावा किया जा सकता है। धारा 80 सी के अलावा अपने होम लोन का मूलधन चुकाकर आप धारा 24 बी के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं। एक अप्रैल 2024 से नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बन जाएगी। अगर आपने अभी तक टैक्स फाइल करने का तरीका नहीं चुना है, तो आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत अपना टैक्स भरेंगे।

सुकन्या, PPF खातों को लेकर सतर्कता जरूरी

31 मार्च 2024 तक PPF और सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे नहीं डालने पर ये अकाउंट्स बंद हो सकते हैं। इन्हें दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको पेनाल्टी चुकानी पड़ सकती है। आपको अपनी इन योजनाओं में मिनिमम निवेश बनाए रखना होता है, जिससे यह पता चल सके कि आपका खाता एक्टिव है। PPF अकाउंट वालों को इसमें एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपए का निवेश करना होता है। सुकन्या समृद्धि योजना में हर वित्त वर्ष में मिनिमम 250 रुपए जमा करने होते हैं। अगर इस वित्त वर्ष में इन खातों में एक भी रुपया जमा नहीं कराया है तो मिनिमम डिपॉजिट की रकम 31 मार्च से पहले जमा कर दें।

ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा पुराना PF

अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं और इसको छोड़कर दूसरी जगह जॉब करने के लिए जाते हैं तो आपका पुराना पीएफ ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। नए वित्तीय वर्ष में ईपीएफओ के नियम में भी बदलाव होने जा रहा है। अब आपको जॉब बदलने पर पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध नहीं करना पड़ेगा। अभी तक नौकरी बदलने के बाद यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होने पर भी पीएफ खाते से पैसे ट्रांसफर करने के लिए पहले अनुरोध करना पड़ता था।

NPS खाताधारक ध्यान दें

PFRDA ने एनपीएस सब्सक्राइबर्स को साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रखने के लिए अपने लॉग इन सिस्टम में बदलाव किया है। अब एनपीएस के तहत आने वाले नए लोगों और पुराने ग्राहकों को टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रॉसेस से होकर गुजरना होगा। बिना टू फैक्‍टर ऑथेंटिकेशन के किसी को भी NPS लॉग-इन की अनुमति नहीं दी जाएगी। एनपीएस सब्‍सक्राइबर्स को आधार वेरिफिकेशन और मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए लॉगइन करना होगा। 1अप्रैल से इसे सभी ग्राहकों के लिए लागू कर दिया जाएगा।

क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट को लेकर बदलाव

एसबीआई कार्ड ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल, 2024 से कुछ क्रेडिट कार्डों के जरिये रेंटल भुगतान पर रिवॉर्ड पॉइंट मिलना बंद हो जाएगा। इसमें ऑरम, SBI कार्ड एलीट, SBI कार्ड एलीट एडवांटेज, SBI कार्ड पल्स शामिल हैं। वहीं, कुछ क्रेडिट कार्डों पर रेंटल भुगतान पर रिवॉर्ड पॉइंट मिलना जारी रहेगा। इसी तरह ICICI बैंक भी अपने क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव करने जा रहा है। 1 अप्रैल 2024 से एक तिमाही में 35 हजार रुपये से ज्यादा खर्च करने पर ग्राहकों को कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस मिलेगा। यस बैंक ने भी नए वित्त वर्ष से अपने डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस बेनिफिट्स की पॉलिसीज में बदलाव किए हैं। बैंक के अनुसार, सभी कस्टमर्स को अगले क्वॉर्टर में लाउंज एक्सेस पाने के लिए उस चालू क्वॉर्टर में कम से कम 10,000 रुपए खर्च करने होंगे।

KYC के बिना ब्लैकलिस्ट हो सकता है फास्टैग

समय रहते आप अपनी कार के फास्टैग की बैंक से KYC अपडेट भी करा लें। 31 मार्च के बाद बिना KYC वाले फास्टैग को बैंक डी-एक्टिव या ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद टोल प्लाजा पर पेमेंट नहीं होगा और आपको डबल पैसा भरना पड़ सकता है। NHAI ने फास्टैग इस्तेमाल करने वाले लोगों से कहा है कि सभी ग्राहक आरबीआई के नियम कायदों का ठीक से पालन करते हुए फास्टैग के लिए KYC प्रक्रिया को पूरा करें। ताकि बिना किसी परेशानी के आपको फास्टैग की सुविधा मिलती रहे।

 

 

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