लोकसभा चुनाव

उत्तराखंड लोकसभा चुनाव: वोटर आईडी कार्ड नहीं तो इन दस्तावेजों से कर सकते हैं मतदान, चुनाव आयोग ने जारी की सूची

रुदपुर: लोकसभा चुनाव 2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो। आप 12 अन्य दस्तावेजों की मदद से भी अपना वोट डाल सकते हैं। चुनाव आयोग ने इन दस्तावेजों की सूची जारी की है।

उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को पांचों सीटों पर मतदान होगा। चार जून को मतगणना होगी। चुनाव में वोट डालने के लिए वोटर कार्ड की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर किसी कारण से आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आप इन दस्तावेज की मदद से वोट डाल सकते हैं।

ये हैं दस्तावेज

: आधार कार्ड।

: मनरेगा जॉब कार्ड।

: बैंक या डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक।

: श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।

: ड्राइविंग लाइसेंस।

: पैन कार्ड।

: एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड।

: भारतीय पासपोर्ट।

: फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख।

: केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।

: सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र।

: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी विशिष्ट विकलांगता फोटो पहचान पत्र यूडीआईडी।

 

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