उत्तराखंड

Nainital High Court: नीट कोचिंग के लिए कोटा नहीं भेजा तो हाईकोर्ट पहुंच गई उधमसिंह नगर जिले की किशोरी, कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दी याचिका

परिजनों ने नीट कोचिंग के लिए कोटा नहीं भेजा तो 15 साल की एक किशोरी हाईकोर्ट पहुंच गई। कोर्ट ने यह कहते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी कि देश में स्तिथि इतनी खराब नहीं हुई है कि न्यायपालिका घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करे।

उधमसिंह नगर जिले में रहने वाली 15 वर्षीय एक किशोरी डॉक्टर बनना चाहती थी। और इसकी कोचिंग के लिए वह राजस्थान के कोटा जाना चाहती थी। इसके लिए किशोरी के पिता राजी थे, लेकिन किशोरी की मां इसके विरोध में 12वी के बाद किशोरी का विवाह कराना चाहती थी। किशोरी ने भी इसका विरोध किया और अपने दादा की मदद से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। याचिका में किशोरी की मांग थी कि उसे कोटा भेजने के मामले में बाल कल्याण समिति को हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया जाए। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के सामने मामले की सुनवाई हुई। खंडपीठ ने यह कहकर याचिका को खारिज कर दिया कि देश में स्तिथि अभी इतनी खराब भी नहीं हुई है कि न्यायपालिका घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करे।

 

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